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कृषि-इतर प्रयोजनों के लिए स्वोर्णाभरणों के प्रति ऋण |
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उद्देश्य |
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कृषि तथा कृषीतर गतिविधियों में नियुक्त व्यक्तियों को उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण दिए जाते हैं। पूर्णत: उपभोग प्रयोजन यथा विवाह/ चिकित्सा: शिक्षा व्यय और अन्य व्यय हेतु ऋण लागू नियमों की शर्त पर मंजूर किए जाते हैं। एक वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर ऋण की चुकौती की जानी चाहिए।
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पात्रता |
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उचित पहचान युक्त व्यक्ति/ वर्तमान ग्राहक जिन्हें केवाईसी-एएमएल दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित रूप से पहचान कर ग्राहक के रूप में स्वीकार किया गया है। |
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प्रतिभूति |
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गिरवी रखे गए स्वर्णाभूषणों का दृष्टिबंधन (विभिन्न बैंकों द्वारा बेचे गए सोने के सिक्कों को आभूषण के रूप में माना जाएगा। सट्टेबाजी हेतु ऋण नहीं दिए जाएंगे। )
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प्रति ग्राम वित्त प्रमात्रा |
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स्वच्छता |
वर्तमान (रु)
80% अधिकतम एलटीवी की शर्त पर
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संशोधित (रु.)
75% अधिकतम एलटीवी की शर्त पर |
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हॉल मार्किंग सहित आभूषण |
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916/ 22 कैरट का समरूप |
2100 |
1900 |
1650 |
875/ 21 कैरट का समरूप |
2000 |
1800 |
1500 |
हॉल मार्किंग के बिना |
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22 कैरट |
2000 |
1850 |
1600 |
21 कैरट |
1900 |
1700 |
1450 |
20 कैरट |
1800 |
1600 |
1350 |
सोने के सिक्के : हमारे बैंक के / अन्य बैंक के |
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999.9 स्वच्छता (24 कैरट का समरूप) के सोने के सिक्के |
2150 |
1950 |
1650 |
916 स्वच्छता (22 कैरट का समरूप) के सोने के सिक्के |
2100 |
1900 |
1600 |
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सुविधा का प्रकार |
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- स्वर्णाभूषणों की गिरवी के प्रति मांग ऋण
- स्वर्णाभूषणों की प्रतिभूति के प्रति जमानती ओवरड्राफ्ट सुविधा (सामान्यत: व्यापारी, ठेकेदार, पेट्रोल पंप के मालिक आदि हेतु )
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पुनर्भुगतान |
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- कृषीतर स्वर्ण ऋण (मांग ऋण) की चुकौती मंजूरी की तारीख से एक वर्ष के भीतर की जाए।
- सोने के प्रति जमानती ओवरड्राफ्ट का नवीकरण दो वर्ष में एक बार किया जाए।
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स्टैम्प ड्यूटी |
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यदि किसी व्यक्ति विशेष को ऋण की कुल राशि रु.1,00,000 से अधिक हो तो उस राज्य के विनियमों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाना है।
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