 |
|
एबी किसान चक्र |
|
पात्रता: |
 |
- सभी विद्यमान किसान जो स्वयं खेतीबाड़ी करते हैं और जिनके यहॉं न्यूनतम 2 एकड़ दो फसल देने वाली या 5 एकड़ एकल फसल देने वाली खेती है.
- 55 वर्ष से कम उम्र वाले सभी किसान.
- महिला किसानों के लिए ऋण दिया जाता है
- वयो सीमा के कारण यदि किसान ऋण के लिए पात्र नहीं है, तो उसके बेटा/बेटी के लिए ऋण दिया जा सकता है.
|
|
|
उद्देश्य : |
 |
दो पहिया या चार पहिया मोटर खरीदने |
|
|
वित्त पोषण की राशि : |
 |
- लाइफ टैक्स और बीमा, आदि सहित दो पहिये का 75% (अन्य किसानों के मामले में)/85%(छोटे व सीमांत कृषकों के मामले में), बशर्ते कि अधिकतम सीमा ` 40,000/- है तथा वाहन मानक कंपनी का हो तथा प्राथिकृत डीलर से खरीदी गयी हो.
- लाइफ टैक्स और बीमा, आदि सहित दो पहिये का 75% (अन्य किसानों के मामले में)/85%(छोटे व सीमांत कृषकों के मामले में), बशर्ते कि अधिकतम सीमा ` 3,00,000/- है तथा वाहन मानक कंपनी का हो तथा प्राथिकृत डीलर से खरीदी गयी हो.
- यदि पुन: भुगतान 3 वर्ष से अधिक है तो 0.25% टर्म प्रीमिया लागू होगा.
|
|
|
|
मार्जिन : |
 |
लाइफ टैक्स और बीमा, आदि सहित वाहन लागत का 25% (अन्य किसानों के मामले में)/15%(छोटे व सीमांत कृषकों के मामले में).
ब्याज दरें
ब्याज दर हेतु यहाँ क्लिक करें |
|
|
अन्य: |
 |
- बैंक के नाम वाहन का दृष्टि बंधन करना है.
- 'सी' बुक में बैंक का ग्रहणाधिकार परांकित होना है.
- बैंक क्लॉज़ के साथ बीमा.
- तीसरे पक्षकार का उचित गैरंटी.
- यदि सीमा ` 1,00,000/- से अधिक हो सकल सीमाओं के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति का बंधक होना है.
|
|
|