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पट्टाभि ऐग्रि कार्ड |
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पट्टाभि ऐग्रिकार्ड ( फसल उत्पादन ऋण)
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- यह किसान कार्ड भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित है और भारिबैं द्वारा मॉडल योजना विकसित की गई है। इसे सच्चे मायनों में किसानों के लिए उपयोगी बनाने हेतु हमने इसमें अतिरिक्त लक्षण जोडे हैं।
- कार्डधारक कार्ड पर नकद आहरण कर सकता है और बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे कृषि निविष्टियां खरीद सकता है। कार्ड धारक को बैंक के बीमाकृत चालु जमा खाता योजना द्वारा शासित रु. 1, 00,000/-के दुर्घटना बीमा लाभ के अंतर्गत कवर किया जाता है। बीमा उधारकर्ता के विकल्प पर है।
- किसानों को रु.50,000/- तक के दुर्घटना बीमा लाभ युक्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस) के अंतर्गत अनिवार्यत: कवर किया जाता है।
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आन्ध्रा बैंक पट्टाभि ऐग्रि कार्ड की विशेषताएं |
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पात्रता:
- किसान जो खुद काश्तकार हों।
वैधता :
सीमा :
- सीमा, परिक्रामी ऋण के रूप में तय की जाएगी जिसे ऋण आवश्यकता और वित्त-मान के आधार पर तय किया जाएगा।
- मंजूरी प्राधिकारी सीमा तय करते समय अनुमोदित वित्त-मान से 10% अधिक मंजूर कर सकते हैं। मंजूरी प्राधिकारी किसानों के फसल के पश्चात/पारिवारिक व्यय हेतु पात्र वित्त-मान के 10% तक अतिरिक्त वित्त मंजूर कर सकते हैं।
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परिचालनिक विशेषताएं |
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- कार्ड धारक के हस्ताक्षर/अंगूठे के छाप के साथ एक फोटो कार्ड व पास बुक जारी की जाएगी।
- कार्ड उस जिले में वैध होगा जहॉं जारी किया गया है
- कार्डधारक उस जिले में हमारी किसी भी शाखा से अपनी आवश्यकतानुसार नकद आहरण कर सकता है।
- शिक्षित कार्ड धारक मंजूर उप सीमा तक मंडल में अधिसूचित डीलरों से कृषि निविष्टियों की खरीद कर सकता है।
- अधिसूचित डीलरों से निविष्टियों की खरीद करते समय कार्ड धारक द्वारा चार्ज स्लिप पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
- खातों में बहु जमा और नामे करने की अनुमति है।
- कार्ड जारीकर्ता शाखा द्वारा लाइसेंस प्राप्त निविष्टि डीलरों को अधिसूचित किया जाएगा।
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अन्य शर्त |
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कार्ड धारक द्वारा शाखा के वाउचर और निविष्टि डीलरों के बिल के आधार पर खाते में नामे की गई सभी राशियों का भुगतान किया जाए।
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कार्ड धारक द्वारा मूल बिल और निविष्टि डीलर/शाखाओं से चार्ज स्लिप/वाउचरों की प्रतियां प्राप्त की जाएं।
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टूटे हुए/ क्षतिग्रस्त कार्ड नाम मात्र प्रभार वसूल कर बदले जाएंगे।
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कार्ड के खो जाने के संबंध में जारीकर्ता शाखा को तत्काल सूचित किया जाए।.
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