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एबी ग्रामीण गोदाम किसान संरक्षा |
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पात्रता: |
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व्यक्ति, किसान, किसान समूह/उगाहीकर्ता, साझेदार फर्म, स्वामित्व फर्म, गैर सरकारी संस्थान, स्वयं सहायता समूह, कंपनियॉं, सहकारी संघ, स्थानीय निकाय.
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स्थान |
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उद्यमियों को छूट है कि वे वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हुए कहीं भी गोदाम निर्मित कर सकते हैं. परंतु यह प्रतिबंध है कि उन्हें नगर पालिका क्षेत्र के बाहर ही इनका निर्माण करना होगा.
नाबार्ड द्वारा परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों को इस योजना में शामिल करना चाहिए बशर्ते कि वहॉं प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो और संभाव्यता हो. ढ़ांचा का निर्माण ऐसी जगह पर हो जहॉं जल निष्कासन आसानी से हो, बाढ या आप्लावन की गंजाइश न हो और जल-रिसान न हो. |
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क्षमता |
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गोदाम की क्षमता के बारे में उद्यमी को निर्णय लेना होगा. |
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मार्जिन: |
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न्यूनतम 25% |
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भुगतान सारणी |
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12 महीने आरंभिक छूट अवधि सहित 12 से 15 वर्ष. समान्यतया, बैंक ऋण वितरण के 6 महीनों में गोदामों का निर्माण पूरा होना चाहिए। किराए रसीदों के अनुसार चुकौती मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक/ वार्षिक किस्तों में की जानी चाहिए।
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प्रतिभूति |
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भूमि एवं उसमें निर्मित गोदाम प्राथमिक प्रतिभूति है. ऋण राशि का 100% संपार्श्विक प्रतिभूति लेना चाहिए.
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बीमा |
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सभी संभाव्य जोखिमों को कवर करते हुए स्टॉक सहित गोदामों को पूर्ण रूप से बीमा करना चाहिए.
निम्न लिखित क्षेत्रों के लिए भी वर्तमान किसान संरक्षा योजना को विस्तरित किया गया है :
क) ग्रामीण गोदामों की खरीदी.
- यूनिट लागत : अनुमोदित इंजीनियर के मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार गोदाम का मूल्य (या) विक्रय करार के अंतर्गत गोदाम की लागत, जो भी कम हो
- बैंक ऋण : यूनिट लागत का 75% + स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण प्रभार का 50%
- भुगतान अवधि : 5- 7 वर्ष (या) इंजीनियर द्वारा प्रमाणित गोदाम का शेष आयु: प्रमाण (विनियोग-योग्य अवधि), जो भी कम हो
- खरीदी के लिए योग्य गोदाम :
- खरीदने के लिए प्रस्तावित गोदाम 10 वर्ष से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए.
- गोदाम का निर्माण भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित प्रमाणों के अनुसार होना चाहिए.
- गोदाम का शेष आयु 10 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए. इसे अनुमोदित इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया जाना है.
ख) विद्यमान गोदामों के मरम्मत के लिए
- यूनिट लागत : मरम्मतों के लिए अनुमोदित इंजीनियर के मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार (या) अनुमोदित इंजीनियर के मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार गोदाम के मूल्य का 20%, जो भी कम हो.
- बैंक ऋण : पात्र राशि का 60%
- भुगतान अवधि : 3-5 वर्ष या अनुमोदित इंजीनियर के मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार गोदाम का शेष आयु, जो भी कम हो
- मरम्मतों के लिए योग्य गोदाम :
- 5 वर्ष के पुराने गोदाम मरम्मतों के लिए पात्र हैं
- गोदामों का शेष आयु कम से कम 10 वर्ष होने चाहिए जो अनुमोदित इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- गोदाम का निर्माण भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित प्रमाणों के अनुसार होना चाहिए.
- गोदामों का भारग्रस्त नहीं होने चाहिए और दूसरे बैंकों से किसी प्रकार के अतिदेय ऋण नहीं होने चाहिए
- उधारकर्ता, जिन्होंने गोदाम खरीदने हेतु वित्त प्राप्त किया है, खरीद हेतु ऋण प्राप्त करने के पाँच वर्ष के बाद मरम्मत हेतु वित्त प्राप्त करने हेतु पात्र हैं1
गोदामों को खरीदी या मरम्मतों के लिए निम्न मानदंड समान है.
प्राथमिक प्रतिभूति : ग्रामीण गोदाम का साम्यिक बंधक
संपार्श्विक प्रतिभूति : ऋण राशि का 100%
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