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चॉ पहियों के लिए वाहन ऋण |
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योजना का स्वरूप |

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- दो पहियों और चौ पहियों के वाहन ऋण
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पात्रता |
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- कोई भी व्यक्ति, जिसका वार्षिक सकल आय चौ पहियों के ऋण के लिए Rs 1.00 लाख और दु पहिये ऋणों के लिए Rs 60,000/- हो
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सड़क मूल्यl राशि पर मार्जिन |
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ऋणकर्ता की श्रेणी |
मार्जिन |
वेतन श्रेणी और जहॉं वेतन से सीधी कटौती उपलब्ध है |
15% |
एस एम ई/ कार्पोरेट ऋणकर्ता जो मानक आस्ति श्रेणी के अंतर्गत हैं और जिनका क्रेडिट रेटिंग B या अधिक है |
15% |
अन्य ऋणकर्ता |
20% |
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ऋण राशि |
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नया वाहन:
- 2 पहियों के लिए : सड़क मूल्य का 85% (जिसमें बीजक मूल्य, लाइफ कर, पंजीकरण प्रभार, बीमा और आनुषंगिकी प्रभार सम्मिलित हैं) वेतन श्रेणी/ एस एम ई/ कार्पोरेट ऋणकर्ता जो मानक आस्ति श्रेणी के अंतर्गत हैं और जिनका क्रेडिट रेटिंग B या अधिक है और अन्य ऋणकर्ताओं के लिए 80% या 3 वर्ष का सकल आय , जो भी कम हो.
- पुरानी बिक्री : (3 साल से अधिक पुरानी नहीं होने हैं): गैरेज मूल्य का 60% या Rs 5,00,000 /- जो भी कम हो.
- अनुषंगी : चौ पहियों के लिए Rs 5,000/- से ज्यादा नहीं और दु पहियों के लिए Rs 1,000/- से ज्यादा नहीं
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पुनभुगतान |
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- चौ पहियों के लिए (नये) – न्यूनतम 12 महीने और अधिकतम 72 महीने (ई एम आई)
- चौ पहियों के लिए (पुराने) - 60 महीने (ई एम ई)
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सह बाध्यता |
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दो पहिये और चौ पहिये दोनों के लिए बैंक को मान्य तृतीय पक्षकार
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प्रतिभूति |
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खरीदे गये वाहन का दृष्टिबंधन द्वारा
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प्रलेख |
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वैध चालक लाइसेंस
आय निर्धारण :- वेतन पर्ची/ आयकर रिटर्न/कर निर्धारण आदेश, बीजक प्रोफार्मा
पुरानी गाडि़यों के लिए प्रतिष्ठित गैरेज द्वारा मूल्य निर्धारण प्रमाण पत्र |
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