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अनिवासी भारतीयों (एन आर आई) के लिए आवास ऋण |
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पात्रता |
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- विदेश में एक वर्ष की न्यूनतम सेवा
- निवासी नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ भारतीय अनिवासी तथा भारतीय मूल के एकल अथवा संयुक्त रूप से भारतीय
- भारत के बाहर से प्रेषण अथवा अपने एनआरई, एफसीएनआर खाते अथवा किराए से आय में से किस्तों का भुगतान करना है
- आवेदक को पासपोर्ट, वीज़ा, वर्क पर्मिट, वर्तमान नियोक्ता के साथ करार की प्रति प्रस्तुत करनी है
- मुख्तारनामा जारी करना :
विदेश में : भारतीय कांसुलेट/हाई कमीशनर द्वारा पीए अनुप्रमाणित तथा तीन महीनों के अंदर भारत में पंजीकृत होना चाहिए ।
भारत में : पीए पंजीकृत होना चाहिए । दस्तावेजों का निष्पादन करने हेतु तथा ऋण प्राप्ति का निष्पादन करने हेतु पीए निर्दिष्ट होना चाहिए । - सामान्य आवास योजना पर लागू सभी अन्य दिशा-निर्देश
- उद्देश्य : घर/फ्लैट की खरीद या निर्माण, मरम्मत/नवीकरण
अधिकतम ऋण – रु 250.00 लाख
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एनआरआई - दुबई |
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एकल अथवा संयुक्त रूप से निवासी नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ दुबई, यूएई, शारजाह में रह रहे व्यक्ति न्यूनतम एक वर्ष विदेश-सेवा सहित एन आर आई खाताधारक तथा महत्वपूर्ण ग्राहक एन आर आई द्वारा भारत में अंचल संपत्ति में निवेश पर फेमा मार्गदर्शी सिद्धांत लागू होंगे।
अधिकतम ऋण – महान – रु.250.00 लाख
आवास साइट - ग्रामीण/अर्ध-शहरी - रु. 5.00 लाख शहरी/मेट्रो - रु. 7.50 लाख
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प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ |
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- आवेदन
- आवेदक/सहबाध्यकारी की संपत्ति विवरणियाँ
- स्थान (प्रस्तावित घर/फ्लैट का नक्शा)
- न्यूनतम 12 उत्तर-दिनांकित चेक
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चुकौती |
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साईट - 36 महीने
निर्माण-पूर्व अवधि : 3 महीने
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मरम्मत |
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घर/फ्लैट की आयु के आधार पर 5 वर्ष तक – रु 2.00 लाख 5 से 25 वर्ष – रु 8.00 लाख
मार्जिन 25%
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