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प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) |
संस्थाओं को औपचारिक वित्तीय प्रक्रिया के अंतर्गत लाते हुए गैर-निधि को निधि प्रदान करने तथा उन्हें उचित ऋण देने हेतु प्रधान मंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 08 अप्रैल, 2015 को किया गया ।
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आन्ध्रा बैंक की सभी शाखाएं पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋण मंजूर कर रही है । |
- मुद्रा ऋण की मुख्य बातें नीचे दी गयी हैं :
- दिनांक 08 04 2015 को या उसके बाद गैर-कृषि क्षेत्र को मंजूर ऋण मुद्रा ऋण हैं ।
- रु 10.00 लाख तक की सीमा सहित ।
- निर्माण, सेवा एवं व्यापार क्रियाकलापों के लिए ।
- मुद्रा के अंतर्गत श्रेणियां
श्रेणी
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ऋण राशि |
शिशु
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रु 50,000/- तक के ऋण |
किशोर |
रु 50,000/- से अधिक परंतु रु 5.00 लाख तक के ऋण |
तरुण
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रु 5.00 लाख से अधिक परंतु रु 10.00 लाख तक के ऋण |
- संपाशिर्वक प्रतिभूति : शून्य
- गारंटी : शून्य
श्रेणी
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शिशु |
किशोर |
तरुण |
ब्याज दर |
वर्तमान में 9.75 %
वार्षिक आधार पर
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मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार लागू ।
वर्तमान में आधार दर + 1.75% प्रति वर्ष
9.75 + 1.75% = 11.50 %
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प्रोसेसिंग प्रभार / अपफ्रण्ट शुल्क |
शून्य |
लागू प्रोसेसिंग / अपफ्रण्ट शुल्क पर 50% छूट |
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