कृषि भूमि/बागबागान सम्पत्ति अथवा परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय निधि से फार्म हाउस को छोड़कर भारत में अचल सम्पत्ति प्राप्त करना ।
ऐसे निवेश के सम्बन्ध में अनिवासी भारतीय, दो आवासीय सम्पत्तियों तक सम्पत्ति लेने हेतु प्रयुक्त परिवर्तनीय निधि की सीमा तक भारत में ली गई अचल सम्पत्ति की बिक्री प्राप्तियों के परिवर्तन हेतु पात्र हैं । मद सं (1) (घ) में वर्णित शर्त की पूर्ति पर शेष एन आर ओ खाते के माध्यम से परिवर्तनीय होगा ।
एन आर ई/एफ सी एन आर(बी), खाते/आवक प्रेषण में से मूल भुगतान की शर्त पर, कुल करों, ब्याज सहित, आवासीय/कमर्शियल सम्पत्तियों की खरीद हेतु बुकिंग/डील के निरसन तथा फलैटों/प्लाटों के अनाबंटन के कारनण विक्रेता/मकान बनाने वाली एजेंसी द्वारा आवेदन/अग्रिम राशि/खरीद को वापस करना ।
ए डी/आवासीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनिवासी भारतीयों द्वारा रूपए में लिए गए आवास ऋण को उधारकर्ता के भारत में उधारकर्ता के नज़दीकी रिश्तेदारों द्वारा चुकाया जा सकता है । |