बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 |
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बैंकिंग लोकपाल योजना : ग्राहकों के लिए उपयुक्त मदों का उद्धरण
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योजना की मुख्य मदें : |
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बैंकों के ग्राहक वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों के प्रति शिकायत कर सकते हैं.
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शिकायत के आधार |
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निम्न लिखित आधारों पर किसी के खिलाफ बैंकिंग सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए बैंकिंग लोकपाल के यहाँ शिकायत दर्ज की जा सकती है :
- चेक, ड्राफ्ट, बिल, आदि के भुगतान/वसूली में हुए गैर भुगतान/असाधारण विलंब;
- किसी भी प्रकार के उद्देश्य के लिए प्रस्तुत छोटे मूल्यवर्ग के नोटों को बिना किसी कारण के अस्वीकृति तथा इस संबंध में कमीशन वसूल करने के कारण;
- किसी भी प्रकार के उद्देश्य के लिए प्रस्तुत सिक्कों को बिना किसी कारण के अस्वीकृति तथा इस संबंध में कमीशन वसूल करने के कारण;
- आवक प्रेषणों का गैर भुगतान/असाधारण विलंब;
- ग्राहकों को ड्राफ्ट, भुगतान आदेश या बैंकर चेक जारीकरने में विफलता या असाधारण विलंब
- निर्धारित कार्य समयों का पालन नहीं करना;
- गारंटी/साख पत्र प्रतिबद्धताओं को सकारने में चूक;
- बैंक द्वारा या उसके प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों द्वारा लिखित पूर्वक दिये गये वादे के अनुसार किसी भी बैंकिंग सुविधा (ऋण और अग्रिमों को छोड़कर) को प्रदान करने में चूक अथवा असाधारण विलंब;
- बैंक के किसी बचत, चालू या अन्य खातों में हुए परिचालनों के संबंध में या बैंक के साथ बनाये रखे गये अन्य किसी खाते के संबंध में शिकायतें जैसे - विलंब, पार्टियों के खातों में आगम राश्यों को जमा नहीं करना, जमा राशि का गैर-भुगतान या जमाओं पर लागू ब्याज दरों के संबंध में रिजर्व बैंक के निदेशों, यदि हृं का पालन नहीं करना;
- भारत में निर्यातकों से शिकायतें जैसे निर्यात प्राप्तियों की प्राप्ति निर्यात बिलों पर कार्य, लों की वसूली में विलम्ब, आदि बशर्ते कि उक्त शिकायतें भारत में बैंक के परिचालन से संबंधित हों.
- अनिवासी भारतीयों, जिनका खाता भारत में है, से विदेश से धन प्रेषण, जमाओं तथा बैंक से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में शिकायतें.
- जमा खातों को प्रारंभ करने से बना कियी विधिमान्य कारण के इन्कार करना
- ग्राहक को पर्याप्त पूर्व सूचना दिये बिना प्रभार लगाना
- बैंक या उसके अनुषंगियों द्वारा एटीएम/डेबिट कार्ड परिचालन या क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का पालन नहीं करना
- पेंशन संवितरण में विलंब अथवा संवितरण न करना (कुछ हद तक इस शिकायत हेतु संबंधित बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के लिए बैंक को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं लेकिन उनके कर्मचारियों के मामले में नहीं)
- रिजर्व बैंक /सरकार द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार करों के प्रकित भुगतान स्वीकार करने में विलंब अथवा इन्कार करना
- सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी करने से इनकार अथवा विंब या सेवा प्रदान करते में असमर्थता अथवा सेवा प्रदान करने या शोधन में विलंब
- बिना पर्याप्त सूचना अथवा बिना पर्याप्त कारण के जमा लेखों को जबरन बंद करना
- खाते बंद करने से इन्कार करना या बंद करने में विलंब
- बैंक द्वारा अपनायी गयी बेहतर व्यवहार संहिता का अनुपालन न करना और
- बैंकिंग अथवा अन्य सेवाओं के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन से संबंधित अन्य कोई मामला.
ऋणों और अग्रिमों के संबंध में बैंकिंग सेवा में कथित कमियां दर्शाते हुए निम्नलिखित किसी एक आधार पर शियतें सम्यक अधिकार क्षेत्रवाले बैंकिंग लोकपाल से की जा सकती है
(क) ब्याज दरों के संबंध में रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाना
(ख) मंजूरी, संवितरण में विलंब अथवा ऋण आवेदनों के निपटान हेतु निर्धारित समय की पाबंदी का अनुपालन न होना
(ग) आवेदक को दिना कोई वैघ कारण बताए आवेदन पत्र स्वीकार न करना और
(घ) इस प्रयोजन हेतु रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किसी भी निदेश अथवा अनुदेश का अनुपालन नहीं होना.
बैंकिंग लोकपाल इस योजना के अंतर्गत केद्र सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त शिकायत, जो निपटान हेतु उनको प्रेषित की गई हो, भी स्वीकार करेगा.
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शिकायत दायर करने की प्रक्रिया |
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योजना के खण्ड 2 में उल्लिखित किसी एक या अधिक अधारों पर यदि किसी व्यक्ति को किसी बैंक के खिलाफ कोई शिकायत है, तो वह स्वयं या किसी प्राधिसकृत प्रतिनिधि (एड्वोकेट से इतर) के माध्यम से उस बैंकिंग लोपाल को लिखित रूप में शिकायत कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में उस बैंक की वह शाखा या कार्यालय स्थित है, जिसके खिलाफ शिकयत की गई है.
बशर्ते क्रेडिट कार्ड और केद्रीकृत परिचालनों वाली अन्य प्रकार की सेवाओं के परिचालन के कारण इजई शिकयत उस बैंकिंग लोपाल को की जाएगी जिसके भौगोलिक क्षेत्राधिकार में ग्राहक का बिलिंग पता आता है.
(क) शिकायत लिखित रूप में तथा शिकयतकर्ता या उसके प्राधिकृत म्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगी और जहाँ तक संभव हो अनुबंध 'क' में निर्धारित फार्म में हेगी या परिस्थितियाँ जितनी अनुमति दें, निम्नलिखित का स्पष्ट उल्लेख हो
- शायतकर्ता का नाम एवं पता,
- बैंक का कार्यालय अथवा शाखा का नाम एवं पता जिसके विरुद्ध शिकात की गंई हो
- शिकायत का आधार मानेजानेवाले तथ्य,
- शिकायतकर्ता को हुई हानि का स्वरूप और सीमा; तथा
- मांगी गई सहायता
(ख) शिकायतकर्ता दस्तावेजों की प्रतियाँ, यदि कोई हो, जिस पर वह विश्वास करता हो, के साथ शिकायत प्रस्तुत करेगा तथा इस खंड के अंतर्गत यह घोषणा करेगा कि शिकयत समर्थनीय है.
(ग) इलेक्ट्रानिक माध्यम से की गई शिकायत भी बैंकिंग लोकपाल द्वारा स्वीकार की जाएगी तथा ऐसी शिकयत का प्रिंट आउट बैंकिंग लोपाल द्वारा रिकार्ड पर रखा जाएगा.
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शिकायत अस्वीकार करना |
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बैंकिंग लोकपाल किसी भी चरण में शियत को अस्वीकार कर सकता है, यदि उसे लगे कि शिकायत -
(अ) सारहीन, तकलीफदेह और कपटपूर्ण है
(आ) बिना किसी पर्याप्त कारण के या
(इ) शिकयतकर्ता ने मामले में समुचित तत्परता नहीं बरती है या
(ई) बैंकिंग लोपाल की राय में शिकयतकर्ता को कोई हानि अथवा क्षति अथवा असुविधा नहीं हुई है और
(उ) उक्त खण्ड 7.05 के अधीन निर्धारित बैंकिंग लोपाल के आर्थिक अधिकार क्षेत्र के बाहर हो
बैंकिंग लोकपाल किसी भी शिकायत पर विचार करते हुए और अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह पाता है कि शिकायत की प्रकृति के लिए विस्तार पूर्वक प्रलेख गत और मौखिक साक्ष्यों का विचार करना आवश्यक है और न्याय निर्णय के लिए उनके समक्ष रखेगये कार्य विवरण अपर्याप्त हैं, तो शिकायत को किसी भी स्तर पर अस्वीकार कर सकता है. इस संदर्भ में बैंकिंग लोकपाल का निर्णय अंतिम होगा और दोनों शिकायती और बैंक बाध्यकारी होंगे. |
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अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील : |
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अधिनिर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति अधिनिर्णय की प्राप्ति की तारीख से 45 दिन के भीतर अपीलेट प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है.
बशर्ते कि अपीलेट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदनकर्ता के पास समय के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण हे तो वह अधिकतम 30 दिन की अवधि और बढाने की अनुमति दे सकता है.
बशर्ते कि यह अपील बैंक द्वारा केवल अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकरी या,समकक्ष श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से ही फाइल की जा सकती है.
सुनवाई के लिए पार्टियों को उचित मौका देने के बाद अपीलेट प्राधिकारी -
(क) अपील को रद्द कर सकता है; या
(ख) अपील को मानकर अधिनिर्णय रदृ् कर सकता है; या
(ग) बैंकिंग लोकपाल को मामला फिर से निपटान हेतु इन निदेशों के साथ, जो अपील प्राधिकरी आवश्यक और उचित समझे,
वापस भेज सकता है; या
(घ) अधिनिर्णय को आशोधित कर, ऐसा आशेधित अधिनिर्णय प्रभावी करने के लिए आवश्यक निदेश दे सकता है; या
(ड़) कोई अन्य आदेश, जो उसे सही लगे, दे सकता है.
अपील प्राधिकारी के आदेश का प्रभाव उसी तरह होगा, जैसा क्षंड 7 के अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय या खंड 8 के अंतर्गत शिकायत अस्वीकार करना, जैसा भी मामला हो.
नोट : बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 की पूर्ण जानकारी के लिए कृपया भारतीय रिजर्व बैंक की वेब साइट देखें
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लोकपालों के पते और परिचालन क्षेत्र |
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अहमदाबाद
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श्री पी के ब्रह्मा
भारतीय रिजर्व बैंक
ला गज्जर चैम्बर,
आश्रम रोड,
अहमदाबाद-380 009
टेलीफोन नंबर 079- 26582357, 079-26586718
फैक्स नंबर 079-26583325
ई मेल : bogujarat@rbi.org.in
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गुजरात, दादरा और नगर हवेली संघ-राज्य, दमन और दीव
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बेंगलूरु
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श्री के आर आनंदा
भारतीय रिजर्व बैंक
10/3/8, नृपतुंगा रोड,
बेंगलूरु - 560 001
टेलीफोन नंबर 080-22210771, 080-22275629
फैक्स नंबर 080-22244047
ई मेल: bobangalore@rbi.org.in
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कर्नाटक
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भोपाल
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श्री बी पी कनुंगो
भारतीय रिजर्व बैंक
होशंगाबाद रोड,
पोस्ट बॉक्स संख्या 32,
भोपाल - 462 011
टेली फोन नंबर 0755-2573772, 0755-2573776
फैक्स नंबर 0755-2573779
ई मेल:bobhopal@rbi.org.in
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मध्य प्रदेश और छत्तीस गढ़
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भुबनेश्वर
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श्री पी के जेना
भारतीय रिजर्व बैंक
पंडिट जवाहरलाल नेह्रू मार्ग भुबनेश्वर - 751 001
टेली फोन नंबर 0674-2396207, 0674-2396008
फैक्स नंबर 0674-2393906
ई मेल : bobhubaneswar@rbi.org.in
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उड़ीशा
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चंडीगढ़
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श्रीमती बलबीर कौर
भारतीय रिजर्व बैंक
नया कार्यालय परिसर
सेक्टर-17, सेंट्रल विस्टा,
चंडीगढ़-160 017
टेली फोन नंबर 0172-2721109, 0172-2721011
फैक्स नंबर 0172-2721880
ई मेल: bochandigarh@rbi.org.in
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हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ संघ-राज्य
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चेन्नै
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श्री एस गोपाल कृष्णा
भारतीय रिजर्व बैंक
फोर्ट ग्लेसिस,
चेन्नै 600 001
टेली फोन नंबर 044-25399170, 044-25395964
फैक्स नंबर 044-25395488
ई मेल l: bochennai@rbi.org.in
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तमिलनाडु, पांडिच्चेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप संघ-राज्य
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गुआहटी
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श्री पी के दत्ता
भारतीय रिजर्व बैंक
स्टेशन रोड,
पान बाजार
गुवाहटी - 781 001
टेली फोन नंबर 0361-2542556, 0361-2540445
फैक्स नंबर 0361-2540445
ई मेल: boguwahati@rbi.org.in
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असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड और त्रिपुरा
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हैदराबाद
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श्री एम सेबास्टियन
भारतीय रिजर्व बैंक,
6-1-56, सचिवालय रोड
सैफाबाद,
हैदराबाद-500 004
टेली फोन नंबर 040-23210013, 23243970,23236766
फैक्स नंबर 040-23210014 ; 23210248
ई मेल: bohyderabad@rbi.org.in
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आन्ध्र प्रदेश
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जयपुर
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श्री राजन्द्र सिंह
भारतीय रिजर्व बैंक,
रामबाग सर्किल,
तोंक रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 12,
जयपुर - 302 004
टेली फोन नंबर 0141-2570357/0141-2570392
फैक्स नंबर 0141-2562220
ई मेल: bojaipur@rbi.org.in
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राजस्थान
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कानपूर
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श्री बी के भोइ
भारतीय रिजर्व बैंक
एम जी रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर .82
कान्पूर - 208 001
टेली फोन नंबर 0512-2361191/0512-2310593
Fax No.0512-2362553
ई मेल: bokanpur@rbi.org.in
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(गाजियाबाद जिले को छोड़कर) उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल
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कोलकाता
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श्री पी के सरकार
भारतीय रिजर्व बैंक
15, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता - 700 001
टेली फोन नंबर 033-22306222/033-22305580
फैक्स नंबर 033-22305899
ई मेल: bokolkata@rbi.org.in
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पश्चिम बंगाल और सिक्किम
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मुंबई
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श्री एन सदाशिवन
भारतीय रिजर्व बैंक
गार्मेंट हाउस,
भूतल,
डा. एनीबीसेंट रोड,
वर्ली, - 400 018
टेली फोन नंबर 022-24924607/022-24960893
फैक्स नंबर 022-24960912
ई मेल: bomumbai@rbi.org.in
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महाराष्ट्र तथा गोवा
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नई दिल्ली
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श्री एच कुलश्रेष्ठ
जीवन भारती बिल्डिंग
टावर संख्या 1, 7 वीं मंजिल
124 कनॉट सर्कस
नई दिल्ली - 110 011
टेली फोन नंबर 011-23725445/011-23710882
फैक्स नंबर 011-23725218
ई मेल: bonewdelhi@rbi.org.in
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दिल्ली, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला
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पटना
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श्री पी एस चीमा
भारतीय रिजर्व बैंक
बिस्कोमान टावर्स,
दूसरी मंजिल,
गॉंधी मैदान पश्चिम
पटना - 800 001
टेली फोन नंबर 0612-2201734/0612-2206308
फैक्स नंबर 0612-2320407
ई मेल: bopatna@rbi.org.in
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बिहार और झारखंड़
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नया तिरुवनंतपुरम
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श्री वी कृष्णमूर्ति
भारतीय रिजर्व बैंक
बेकरी जंक्शन
तिरुवनंतपुरम - 695 033
टेली फोन नंबर 0471-2332723/0471-2329676
फैक्स नंबर 0471-2321625
ईमेल:bothiruvananthapuram@rbi.org.in
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केरल और लक्ष द्वीप संघ-राज्य
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