प्रधान मंत्री जन धन की जन सुरक्षा योजना |
प्रधान मंत्री जन धन की जन सुरक्षा योजना |
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नामांकन चैनल
( (नियम एवं शर्तों की संतुष्टि पर नामांकन किया जाएगा ।)
चैनल |
प्रक्रिया |
एसएमएस |
प्रधान मंत्री जन धन की जन सुरक्षा योजना पीएमजेबीवाई अथवा पीएमएसबीवाई में नामांकन हेतु, ग्राहक का मोबाइल नम्बर एसएमएस एलर्ट हेतु बैंक में पंजीकृत होना चाहिए तथा योजना हेतु पात्र होना चाहिए :
नामांकन हेतु, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें :
एसएमएस सिनटेक्स : पीएमजेबीवाई / पीएमएसबीवाई <रिक्त स्थान><बचत खाते का अंतिम 4 अंक><रिक्त स्थान><नामिती का नाम><रिक्त स्थान ><नामिती की आयु><रिक्त स्थान ><सम्बन्ध>
एसएमएस 09223011112 पर भेजी जाए
उदाहरण:
पीएमएसबीवाई 1234 जय भोले 25 पुत्र तथा पर भेजें
09223011112
अथवा
पीएमजेबीवाई 1234 कोमल 19 पुत्री तथापर भेजें
09223011112
दोनों योजनाओं में नामांकन हेतु, उपर्युक्त सिनटेक्स के अनुसार, पंजीकृत बैंक मोबाइल नम्बर से अलग-अलग एसएमएस भेजें ।
जाँच तथा अन्य शर्तों की संतुष्टि पर बचत खाता से प्रीमियम नामे किया जाएगा ।
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इन्टरनेट बैंकिंग |
https://www.onlineandhrabank.net.in
पर क्लिक करके यूज़र आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर खुदरा इन्टरनेट बैंकिंग में लॉग-इन करें ।
“होम” के अन्तर्गत पृष्ठ में निम्न तालिका सामने आएगी । नामांकन हेतु सम्बन्धित योजना पर क्लिक करें ।
प्रधान मंत्री जन धन की जन सुरक्षा योजना नामांकन |
पीएमजेबीवाई (18 वर्ष से 50 वर्ष तक) |
पीएमएसबीवाई(18 वर्ष से 70 वर्ष तक)  |
उचित योजना का चयन करने के पश्चात, सिस्टम ड्राप-डाउन लिस्ट से चयन हेतु बचत खातों की सूची प्रस्तुत करेगा ।
ग्राहक को उचित बचत खाते का चयन करना होगा ।
चयन के पश्चात, संशोधन तथा पुष्टीकरण के विकल्प के साथ नामांकन का विवरण प्रदर्शित होगा ।
पुष्टीकरण के पश्चात, योजना के अन्तर्गत नामांकन हेतु आवेदन स्वीकार किया जाएगा तथा पुष्टीकरण एसएमएस भेजा जाएगा ।
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ए.टी.एम. |
हमारे किसी भी ए.टी.एम. में ए.टी.एम/डेबिट कार्ड प्रविष्ट करें ।
सेवाएं>अधिक>बीमा विकल्प का चयन करें
ए.टी.एम. की स्क्रीन पर दो बीमा योजनाएं – पीएमजेबीवाई तथा पीएमएसबीवाई प्रदर्शित होंगी ।
नामांकन हेतु आवश्यक बीमा योजना का चयन करें ।
योजना का चयन करने के पश्चात, ए.टी.एम. में ‘सहमत’ तथा ‘रद्द’ के साथ पुष्टीकरण स्क्रीन प्रदर्शित होगी ।
‘सहमत’ विकल्प का चयन करने के पश्चात सुसंगत योजना के अन्तर्गत नामांकन हेतु आवेदन को स्वीकार किया जाएगा तथा पुष्टीकरण एसएमएस भेजा जाएगा ।
प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी नियम एवं शर्तों को पूर्ण करने पर योजना के अन्तर्गत नामांकन होगा ।
जाँच तथा अन्य शर्तों की संतुष्टि पर बचत खाता से प्रीमियम नामे किया जाएगा ।
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