 |
|
एबी आनंदजीवन |
|
इस योजना का कार्यान्वयन केवल कतिपय चिह्नित शाखाओं में किया जा रहा है।
|
|
पात्रता
|
 |
- भारत के वरिष्ठ नागरिक जिनका भारत में स्वार्जित या पुश्तैनी मकान है और वे स्वयं इस में रह रहे हैं, बशर्ते कि स्वत्व विलेख स्पष्ट और संपत्ति ऋण भार से मुक्त है।
- वाणिज्यिक संपत्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
|
|
|
आयु |
 |
- 60 साल से अधिक
- पति/पत्नी की आयु 55 वर्ष से अधिक हो।
|
|
|
उद्देश्य |
 |
- चिकित्सा, परिवार के रख-रखाव हेतु आपातकालीन व्यय
- पेंशन / अन्य आय के अनुपूरक के रूप में
- किन्हीं अन्य वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु
|
|
|
ऋण की राशि |
 |
न्यूनतम रु.5.00 लाख और अधिक रु.100.00 लाख (संपत्ति के 90% प्राप्य मूल्य की शर्त पर)
|
|
|
ऋण को प्राप्त करने में आवधिकता |
 |
- मासिक / त्रैमासिक भुगतान
- एक-मुश्त भुगतान
एक मुश्त भुगतान के मामले में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए :
- चिकित्सा अत्यावश्यकता, मकान में सुधार, अनुरक्षण, उन्नयन, नवीकरण, रिहायशी संपत्ति, जिसके प्रति ऋण लिया गया है, को बढाना जैसी विशेष आवश्यकताओं के लिए एक मुश्त भुगतान पर विचार किया जाएगा।
- एक मुश्त भुगतान शर्तों पर हो सकता है और केवल चिकित्सा अत्यावश्यकताओं तक ही सीमित है। अधिकतम एक-मुश्त भुगतान को कुल ऋण पात्रता राशि के 50% और ` 15 लाख की अधिकतम सीमा हेतु प्रतिबंधित हो जिसका उपयोग स्वयं, पति/पत्नी और आश्रितों की चिकित्सा सुविधा हेतु किया जाए। शेष राशि आवधिक भुगतान हेतु पात्र होगी
|
|
|
चुकौती अवधि |
 |
अधिकतम 15 वर्ष |
|
|
प्रतिभूति |
 |
रिहायशी संपत्ति का बंधक पंजीकृत किया जाए। |
|
|
पर्वचुकौती |
 |
पूर्वचुकौती के लिए कोई दंड नहीं है। |
|
|
संसाधन शुल्क |
 |
ऋण राशि का 0.25% , अधिकतम रु.4000/- और सेवा कर। |
|
|
मकान का बीमा और अनुरक्षण |
 |
आस्ति का बीमा उसके पूर्ण बाजार मूल्य हेतु किया जाए (साइट के मूल्य को छोडकर) |
|
|
उधारकर्ता की ड्यूटी |
 |
आवधिक तौर पर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना । |
|
|