ऋण का उद्देश्य |
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एन आर ई / एफ सी एन आर (बी) और एन आर ओ जमाओं के प्रति निम्न को छोड़कर अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु अग्रिम दिये जाते हैं.
i) चिट फंड व्यापार के लिए, या
(ii) निधि कंपनी के रूप में, या
(iii) कृषि या बागबानी प्रयोजनों के लिए या रियल एस्टेट व्यापार के लिए या फार्म हाउज़ निर्माण के लिए या
(iv) हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआरएस) में व्यापार के लिए.
खंड (1) के उप खंड (2) के प्रयोजन हेतु, रियल एस्टेट व्यापार में शहरी क्षेत्रों का विकास, आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण, सड़क या पुलों का निर्माण शामिल नहीं है.
एन आर ओ जमाओं के प्रति ऋणों के मामले में, ऋण प्रयोजन केलिए दिये गये उक्त प्रतिबंध को छोड़कर घरेलू जमाओं के लिए लागू सभी नियम लागू होंगे. |
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एन आर ई / एफ सी एन आर (बी) जमाओं के लिए देय ऋण राशि |
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जमाकर्ता/अन्य पक्षकार को देय ऋण राशि की अधिकतम सीमा ` 100.00 लाख है. सीमा में घुमाव फिराव कर ऋण राशि में कृत्रिम कॉंट छांट अनुमत नहीं है. यह सीमा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार समय समय पर परिवर्तनीय है. |
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क्या ऋण अनिवासी स्वयं या अन्य पक्षकार उपलब्ध कर सकते हैं ? |
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निम्न मामलों में दिये गये ऋण “स्वयं के लिए” माने जाते हैं:
निम्नांकित के नाम पर जारी किये गये एफ सी एन आर (बी) सावधि जमा के प्रति यदि ऋण या अग्रिम मंजूर किया जाता है :
- एकल या संयुक्त रूप में ऋणकर्ता के नाम
- साझेदार फर्म के किसी एक साझेदार के नाम पर हो और अग्रिम फर्म के लिए दिया गया हो
- स्वामित्व संगठन के मालिक के नाम पर हो और अग्रिम उस संगठन के लिए दिया गया हो
- नाबालिग के नाम पर, जिसका संरक्षक नाबालिग की ओर से अग्रिम लेने सक्षम है तथा अग्रिम नाबालिग केसंरक्षक को उसी हैसियत में दिया जाता है
यदि अन्य पक्षकार जमा के प्रति ऋण ले रहा है तो निम्न बातों को ध्यान में रखना है :
- अनिवासी जमाकर्ता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार का विदेशी विनिमय लेनदेन का हित नहीं हो.
- अनिवासी जमाकर्ता प्राधिकृत डीलर शाखा को एक अविकल्पी वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह ऋण/ओवरड्राफ्ट के चालू रहते हुए, जमा राशि का आहरण नहीं करेगा.
- आवेदन का संसाधन करते समय व्यापार/उद्योग के लिए लागू सभी नियम लागू होंगे, बैंक उद्देश्य, ऋणकर्ता की वास्तविक आवश्यकता, ऋण का अंतिम उपयोग आदि से संतुष्ट होना चाहिए. मात्र प्रतिभूति की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करना है.
- ऋण का उपयोग व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए या कृषि या बागबानी प्रयोजनों के लिए या रियल एस्टेट व्यापार के लिए या फार्म हाउज़ निर्माण के लिए या फिर से ऋण देने के प्रयोजनों को छोड़कर अन्य व्यापार प्रयोजनों के लिए किया जाना है.
ऋण की अवधि प्रतिभूति के लिए स्वीकृत जमा राशि की शेष परिपक्वता अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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ब्याज दर |
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क) यदि जमाकर्ता के स्वnयं के लिए ऋण चाहिए तो
श्रेणी
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ब्याज दर (%)
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मार्जिन
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एनआरओ जमा के प्रति ऋण
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जमा का ब्याज + 2%
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10%
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एनआरई जमा के प्रति ऋण
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यदि पुनर्भुगतान आवक प्रेषण/जमा का समायोजन कर/ एनआरई/एफसीएनआर से अंतरण द्वारा किया जाता है
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जमा का ब्याज + 2%
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15%
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एनआरओ खातों के रुपयों में पुनर्भुगतान किया जाता है
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जमा का ब्याज + 3%
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एफ सी एन आर (बी) जमा के प्रति ऋण
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जब विदेशी मुद्रा में लिया जाता है
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जमा का ब्याज + 2%
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जमा राशि की शेष अवधि के आधार पर 15 to 25%.
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जब भारतीय रुपयों में लिया जाता है
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बीएमपीएलआर -1%
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यदि परिपक्वता से पूर्व जमा राशि रद्द की जाती है, तो जमा पर दिये जाने वाले संशोधित ऋण के अनुसार ब्याज निर्धारित किया जाएगा. यदि प्रतिभूति के रूप में लिये गये सावधि जमा ब्याज पात्रता के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि से पहले ही रद्द किया जाता है तथा पात्र ब्याज शून्य है, उक्त जमा पर लिये गये ऋण पर ब्याज दर बीएमपीएलआर + 3.50% विस्तार है . बीएमपीएलआर माने बैंक द्वारा निर्धारित मूल उधार दर का बेंच मार्क है. यह समय समय पर परिवर्तनीय है और प्रेस द्वारा इसक घोषणा की जाती है.
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ख) यदि ऋण अन्य पक्षकार के लिए हो.
यदि ऋण अन्य पक्षकारों को दिया जाता है तो उसे वाणिज्यिक ऋण/अग्रिम मानना चाहिए और तदनुसार ब्याज दर लगानी चाहिए. ऋण/अग्रिम दी जाने वाली श्रेणी के अनुसार और/या यदि लागू हो, तो ऋणकर्ता की क्रेडिट रेटिंग के अनुसार, मार्जिन भी लागू है. |
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ऋण का पुनर्भुगतान |
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ऋण का स्वरूप
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पुनर्भुगतान की अवधि
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1रुपयों में लिया गया ऋण
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आवक प्रेषण द्वारा/एनआरई/एनआरओ खाते के नामे//जमा राशि की परिपक्वता राशि द्वारा
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2.विदेशी मुद्रा में लिया गया ऋण
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आवक प्रेषण द्वारा / जमा राशि की परिपक्वता राशि द्वारा
यदि पुनर्भुगतान ऋण लिये जाने की मुद्रा से भिन्न है, तो जमाकर्ता को विदेशी मुद्रा में किये गये लेनदेन का विनिमय जोखिम को वहन करना होगा.
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3.अन्य पक्ष्ाकार द्वारा लिया गया ऋण
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ऋण मंजूरी के नियम व शर्तों के अधीन और/या जमा की परिपक्वता अवधि/रद्द करने से पहले
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